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Sunday, 24 March 2019

श्रमिकों को मतदान के दिन सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड सौजन्या ने अवगत कराया है कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त दुकानों वाणिज्य अधिष्ठानों को राज्य की 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान के वास्तविक दिवस 11 अपै्रल (गुरूवार) को उन क्षेत्रों में, जिनमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनायी जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि अविरल प्रक्रिया वाले कारखानांे के समस्त कर्मचारियों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करने तथा क्षेत्र में अनविरल प्रक्रिया वाले कारखाने स्थित हैं तो सम्बन्धित  कारखाने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्राविधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।
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