अगर आपने 30 सितंबर तक PAN कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करा ले वर्ना आपकी परेशानियां बढ़ सकती है ! ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड हो सकता है इनवैलिड।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
मुंबई। अगर आपने 30 सितंबर तक PAN कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यह 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा। आपको बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की हुई है। अर्थात ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।
PAN कार्ड को आधार से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर से लागू हो चुका है।
क्या होगा PAN को आधार से नहीं लिंक किया तो-
क्या होगा PAN को आधार से नहीं लिंक किया तो-
टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा कहते हैं कि अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि लिंक नहीं करने पर क्या होगा। सरकार को इस मामले में बताना चाहिए कि बेकार हो चुके पैन कार्ड क्या दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं या नहीं। फिलहाल सरकार के नियमों के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर आपने लिंक नही किया तो आपका पैन कार्ड बेकार (निष्क्रिय) हो जाएगा।
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