हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी की पाठशाला में जाने बच्चो ने रेलव सुरक्षा के गुण
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा 40 पी ए सी के सभागृह में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे अतिथि मे डीपटी कमांडेंट अरुणा भारती पुलिस अधीक्षक (जीआरपी ) मनोज कतियाल, सी पी यू इंस्पेक्टर हरिद्वार उमा कान्त सेमवालए, ट्राफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी एवं परमानेट लोकअदालत की सदस्य अंजलि महेश्वरी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम मे संदीप खन्ना ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से सबका धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम का शुभआरम्भ डीपटी कमांडेंट अरुणा भारती ने किया और बच्चो को बाल अपराध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चो को बताया की समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा।
शिविर मे पुलिस मोर्डन स्कूल के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे अधिवक्ता ललित मिगलानी ने छात्र .छात्रों को छात्राओ को बाल अपराध के बारे में बताया। उन्होंने बच्चो को बताया कि 18 वर्ष के कम उम्र के साथ शारीरक एवं मानसिक शोषण करना क़ानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई व्यस्क शारीरिक शोषण करंता है, तो वह पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध होंगा। जिसमे उम्र कैद एम् फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अगर किसी बच्चो के साथ अपराध होता है तो वो 1098 पर अपनी शिकायत करा सकता है। उन्होंने बच्चो को साइबर क्राइम के बारे मे भी विस्त्रार पूर्वक बताया। वाट्सएप्प एम् फेसबुक का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिये।उन्होंने बच्चो को बताया की आज कल अक्सर देखा जाता है की कई लोग फोन कर के लोगो से क्रेडिट डेबिट कार्ड न०, एकाउंट न०, पिन न०, आदि की डिटेल मांगते है, जिसको हमें नहीं देना चाहिए। उन्होंने बच्चो को बताया की बच्चो के मोज मस्ती एम् अपराध मे बहुत कम फर्क होता है, जिसको समझना आज कल के युवा को समझना आवश्यक है। उन्होंने छात्राओ को बताया की अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत 112 एम् 1090 मे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराये। उन्होंने बच्चो को बताया कि कानून मे बच्चो को अधिकार 18 वर्ष के बाद ही मिलता है। बाल अवस्था मे 18 वर्ष से कम की उम्र मे किया गया कोई भी अपराध किया जाता है, तो उसकी सुनवाई जुविनाइल बोर्ड के सामने किया जाता है और सजा के तोर पर बच्चो को बाल सुधार ग्रह मे रखा जाता है।
पुलिस अधीक्षक (जीआरपी ) मनोज कत्याल ने बच्चो के साथ काफी सरल शब्दों के साथ रेलवे सुरक्षा की जानकारी साझा की। उन्होंने बच्चो को बताया की रेलवे एक महत्वपूर्ण पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमे सफ़र करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिये। रेलवे में सफ़र करते समय कभी भी किसी के द्वारा कोई खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिये। क्योकी सफ़र के समय जहरखुरानी जैसे काफी हादसे होते है। सफ़र के दौरान एम् रेलवे स्टेशन पर सावधानी बरतनी चाहिये। कभी भी ट्रक पर चल कर प्लेट फार्म पर नहीं करना चाहिये। ट्रेक सिर्फ और सिर्फ रेल के लिए बना है फाटक बन्द होने की दशा में रुकना चाहिये। कभी भी फाटक को निचे से क्रॉस नहीं करना चाहिये।
सी पी यू इंस्पेक्टर हरिद्वार उमा कान्त सेमवाल, ट्राफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा, ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट 1988 का संशोधन बिल 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो रहा है। जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000/- जुर्माना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा। उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओ को बताया की वाहन चलते वक्त सभी नियमो का पालन करना चाहिये। मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी वाहन चलते वक्त कभी नहीं करना चाहिये। ट्राफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा ने बच्चो को बताया कि सड़क मे तीन प्रकार के साइन बोर्ड होते है, जो गोल आकार के होते है। वो आदेशआत्मकए तिकोना आकार के साइन बोर्ड सचेतात्मक और आयताकर साइन बोर्ड सूचनात्मक होते है। आदेशआत्मक बोर्ड का पालन करना सभी नागरिको के लिये अति आवश्यक है, सी पी यू इंस्पेक्टर हरिद्वार उमा कान्त सेमवाल एम् हेमलता ने बच्चो को सी० पी० यू० की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने कहा कभी भी किसी पुलिस कर्मचारी को देखकर हबड़ डबड़ मे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिये उससे जान माल का खतरा हो सकता है।
अंजलि महेश्वरी ने परमानेंट लोकअदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बच्चो को सभी नियमो का पालन कर भविष्य में सफल होने के लिए प्रोसाहित किया उन्होंने कहा समाज मे सफल होने के लिए हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिये
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चौधरी, अंजली महेश्वरी, विकास प्रधान, विकास चौधरी, शिवानी विनायक गौड़, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ प्रधान , अमित चौधरी आदि उपस्थित थे।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा 40 पी ए सी के सभागृह में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे अतिथि मे डीपटी कमांडेंट अरुणा भारती पुलिस अधीक्षक (जीआरपी ) मनोज कतियाल, सी पी यू इंस्पेक्टर हरिद्वार उमा कान्त सेमवालए, ट्राफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी एवं परमानेट लोकअदालत की सदस्य अंजलि महेश्वरी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम मे संदीप खन्ना ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से सबका धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम का शुभआरम्भ डीपटी कमांडेंट अरुणा भारती ने किया और बच्चो को बाल अपराध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चो को बताया की समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा।
शिविर मे पुलिस मोर्डन स्कूल के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे अधिवक्ता ललित मिगलानी ने छात्र .छात्रों को छात्राओ को बाल अपराध के बारे में बताया। उन्होंने बच्चो को बताया कि 18 वर्ष के कम उम्र के साथ शारीरक एवं मानसिक शोषण करना क़ानूनी अपराध है। उन्होंने बताया कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई व्यस्क शारीरिक शोषण करंता है, तो वह पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध होंगा। जिसमे उम्र कैद एम् फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अगर किसी बच्चो के साथ अपराध होता है तो वो 1098 पर अपनी शिकायत करा सकता है। उन्होंने बच्चो को साइबर क्राइम के बारे मे भी विस्त्रार पूर्वक बताया। वाट्सएप्प एम् फेसबुक का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिये।उन्होंने बच्चो को बताया की आज कल अक्सर देखा जाता है की कई लोग फोन कर के लोगो से क्रेडिट डेबिट कार्ड न०, एकाउंट न०, पिन न०, आदि की डिटेल मांगते है, जिसको हमें नहीं देना चाहिए। उन्होंने बच्चो को बताया की बच्चो के मोज मस्ती एम् अपराध मे बहुत कम फर्क होता है, जिसको समझना आज कल के युवा को समझना आवश्यक है। उन्होंने छात्राओ को बताया की अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत 112 एम् 1090 मे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराये। उन्होंने बच्चो को बताया कि कानून मे बच्चो को अधिकार 18 वर्ष के बाद ही मिलता है। बाल अवस्था मे 18 वर्ष से कम की उम्र मे किया गया कोई भी अपराध किया जाता है, तो उसकी सुनवाई जुविनाइल बोर्ड के सामने किया जाता है और सजा के तोर पर बच्चो को बाल सुधार ग्रह मे रखा जाता है।
पुलिस अधीक्षक (जीआरपी ) मनोज कत्याल ने बच्चो के साथ काफी सरल शब्दों के साथ रेलवे सुरक्षा की जानकारी साझा की। उन्होंने बच्चो को बताया की रेलवे एक महत्वपूर्ण पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमे सफ़र करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिये। रेलवे में सफ़र करते समय कभी भी किसी के द्वारा कोई खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिये। क्योकी सफ़र के समय जहरखुरानी जैसे काफी हादसे होते है। सफ़र के दौरान एम् रेलवे स्टेशन पर सावधानी बरतनी चाहिये। कभी भी ट्रक पर चल कर प्लेट फार्म पर नहीं करना चाहिये। ट्रेक सिर्फ और सिर्फ रेल के लिए बना है फाटक बन्द होने की दशा में रुकना चाहिये। कभी भी फाटक को निचे से क्रॉस नहीं करना चाहिये।
सी पी यू इंस्पेक्टर हरिद्वार उमा कान्त सेमवाल, ट्राफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा, ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट 1988 का संशोधन बिल 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो रहा है। जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000/- जुर्माना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा। उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओ को बताया की वाहन चलते वक्त सभी नियमो का पालन करना चाहिये। मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी वाहन चलते वक्त कभी नहीं करना चाहिये। ट्राफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा ने बच्चो को बताया कि सड़क मे तीन प्रकार के साइन बोर्ड होते है, जो गोल आकार के होते है। वो आदेशआत्मकए तिकोना आकार के साइन बोर्ड सचेतात्मक और आयताकर साइन बोर्ड सूचनात्मक होते है। आदेशआत्मक बोर्ड का पालन करना सभी नागरिको के लिये अति आवश्यक है, सी पी यू इंस्पेक्टर हरिद्वार उमा कान्त सेमवाल एम् हेमलता ने बच्चो को सी० पी० यू० की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने कहा कभी भी किसी पुलिस कर्मचारी को देखकर हबड़ डबड़ मे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिये उससे जान माल का खतरा हो सकता है।
अंजलि महेश्वरी ने परमानेंट लोकअदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बच्चो को सभी नियमो का पालन कर भविष्य में सफल होने के लिए प्रोसाहित किया उन्होंने कहा समाज मे सफल होने के लिए हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिये
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चौधरी, अंजली महेश्वरी, विकास प्रधान, विकास चौधरी, शिवानी विनायक गौड़, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ प्रधान , अमित चौधरी आदि उपस्थित थे।
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