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Tuesday, 12 November 2019

भरना होगा ₹10 हजार रुपये का जुर्माना,Aadhaar की ये गलती पड़ सकती है आपको भारी ! आखिर क्या है ? जाने

* आयकर विभाग ने पैन नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति टैक्सपेयर को दी है।  
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

नई दिल्ली।  आयकर विभाग ने पैन नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति टैक्सपैयर्स को दे दी है।  लेकिन अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको काफी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आपको 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।  वित्त विधेयक 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 का नवीनतम संशोधन न केवल पैन की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान करता है, बल्कि गलत आधार नंबर देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रवाधान करता है। 

 लागू यहां होगा जुर्माने का नियम
 

बता दें कि जुर्माने का यह नया नियम उन्हीं जगहों पर लागू होता है, जहां पैन की जगह आप आधार नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, पैन नंबर देना अनिवार्य है।  जैसे की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, बैंक खाता खोलना, डीमैट अकाउंट खोलना और 50 हजार रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड और बॉन्ड खरीदना। 

आधार के क्या है नए नियम

आधार हालांकि यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जुर्माना यूआईडीएआई द्वारा नहीं, बल्कि आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है।  आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के मुताबिक, अगर आयकरदाता पैन के प्रावधानों का पालन करने में नाकाम होता है तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है।  जुर्माने की रकम हर डिफॉल्ट के लिए 10,000 रुपये होगी. इससे पहले, जुर्माना केवल पैन तक सीमित था, लेकिन सितंबर में पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी का प्रावधान आया तो यह आधार के लिए भी लागू हो गया। 

इन कंडीशन्स में लगेगा जुर्माना

1. अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं।

2 . अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं। 

3. केवल आधार नंबर प्रदान करना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

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