-कैबिनेट की बैठक अब पेपर लेस होगी
देहरादून। राज्य कैबिेनेट की बैठक में कई अहं प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कैबिनेट की बैठक अब पेपर लेस होगी, दो माह में यह व्यवस्था लागू होगी। आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया है। शीरा नीति को मान्यता दी गयी, 75 प्रतिशत खुली मार्केट में बेचा जा सकेगा। 105 मीटर तक के दायरे में मकान बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त की गई है, उससे अनुमति लेनी होगी।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11 बजे से सचिवालय में आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि ऋषिकेश के बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए की रॉयल्टी में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मण्डी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट दी गई है। स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के गठन पर सहमति व्यक्त करते हुए 85 पदों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत किया गया है। सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे को मंजूरी दी गई है। सीधी भर्ती की परीक्षा में राज्य सरकार की व्यवस्था को अनुमति प्रदान की गई है। टूरिज्म के लिए होटल बनाने का चार्ज 10 प्रतिशत ही रहेगा। शेल्टर फंड को जमा करने के लिए तीन करोड़ तक चार और तीन से अधिक के लिए आठ किश्त में भुगतान किया जा सकेगा। आवास विभाग की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन किया गया है, अब अपर सचिव भी चार्ज ले सकेगा। राज्य योजना में निर्माण-चैड़ीकरण सुपर विजन चार्ज ढाई प्रतिशत लिया जाएगा। अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया।
जबकि कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा की गयी। कैबिनेट बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
1- कैबिनेट की बैठक अब पेपर लेस होगी, ई-कैबिनेट व्यवस्था दो माह में लागू होगी।
2- नियोजन विभाग के तहत राज्य एवं केन्द्र से संबंधित विषय की प्रस्तुतीकरण में पर्यटन पर
अधिक बल देने की सहमति।
3- आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया। एथनाॅल को बढ़ावा देने
के लिए ऐसा किया गया है।
4-शीरा नीति को मान्यता दी गयी। ओपन मार्केट में 75% तक बेचने की अनुमति खुली
मार्केट में बेचा जा सकेगा तथा औद्योगिक इकाइयों में इसकी मात्रा 10 से घटाकर 5%
करने को मंजूरी दी गयी।
5- आवास नीति के तहत 105 मीटर तक के मकान बनाने के लिए प्राधिकरण में इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट से बनाए गये नक्शे को तत्काल मंजूरी प्रदान करते समय आवास बनाने की अनुमति। इस सरलीकरण आवास नीति से छोटे आवास निर्माता को फायदा होगा।
6- सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे में सड़क चैड़ाई छूट को मंजूरी।
7-चारधाम सड़क परियोजना ऋषिकेश बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ चार लाख रुपए की रायल्टी में छूट दी गयी। 514 करोड़ रूपए की 17.23 कि.मी की परियोजना के निर्माण सामग्री पर लगने वाले रायल्टी में छूट दी गयी।
8-मण्डी समिति विपणन बोर्ड के अंश दान में छूट को मंजूरी।
9-पंचायती राज अध्यादेश में संशोधन के तहत अब सदस्य के स्थान में प्रबन्ध समिति का सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति होगी।
10- लोक सेवा आयोग की सेवा नियमावली में लिपिकीय त्रुटि को सही करने की मंजूरी।
11-राज्य पुनर्गठन के बाद उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में सहमति बनी है। सिंचाई विभाग की 428 हेक्टेयर भूमि में 380 एवं 1709 आवास में से 348 प्रदान करने पर सहमति।
12-उत्तर प्रदेश आवास उत्तराखंड को मिलेंगे कुम्भ मेले के लिए 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को दी जाएगी।
13- कार्बेट टाइगर में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के 85 पदों के ढ़ांचे के गठन पर सहमति।
14- मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढाँचा स्वीकृत क्रमशः 17
और 7 पद होंगे।
15- निगम सार्वजनिक उपक्रम में सीधी भर्ती की परीक्षा में आरक्षण रोस्टर व्यवस्था भारत
सरकार के दिशा निर्देशानुसार किये जाने की अनुमति को मंजूरी।
16- कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी के स्थान पर
श्रमायुक्त को चालान करने के अधिकार एवं दो श्रेणियों में निर्धारित कम्पनी में कार्मिकों
की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 एवं 20 से बढ़ाकर 40 किया गया।
17- चिकित्सा विभाग में नर्सिंग पद के संविलियन हेतु सेवा नियमावली बनाई गयी।
18- व्यावसायिक भवन नर्सिंग होम के समाधान योजना के तहत शासनादेश में लिपिकीय त्रुटि
को ठीक करने की अनुमति।
19- पर्यटन में होटल रिजार्ट के लैंड यूज चार्ज को घटाकर 150 से 10: किया गया।
20- सेन्टर फंड से बनने वाले कमजोर वर्ग के आवास न बनने की स्थिति में तीन करोड़ के
फंड चार किस्तों में और तीन करोड़ से अधिक 08 समान किस्तों में किया गया।
21- एक अतिरिक्त मंजिल आवास बनाने को मंजूरी, आवास विभाग की फसाट नीति को
मंजूरी।
22- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के भत्ते, अवकाश सुविधा में संशोधन।
23- प्राथमिक, सामुदायिक, जिला चिकित्सा केन्द्र में इण्डियन पब्लिक हैल्थ स्टैन्डर्ड मानक के
अनुसार पदों का चयन होगा।
24-उत्तराखंड आवास विकास परिषद के आवास आयुक्त की जगह अपर सचिव या समकक्ष
अधिकारी को कार्य देखने का अधिकार दिया गया।
25- उत्तराखण्ड स्पोर्ट कोड को स्थगित करने की मंजूरी, सभी खिलाड़ियों को समान रूप से
खेल विभाग की सुविधा मिलेगी।
26- उत्तराखण्ड राजकीय चिकित्सा उपकरण औषधि क्रय नीति में संशोधन।
27- सेवा काल में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 में संशोधन कर तलाक, विधवा और
विवाहित के स्थान पर सभी पुत्रियों को मृतक पद प्राप्त करने के अधिकार दिया गया।
28- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रोफेसर चयन की प्रक्रिया को मंजूरी।
29- राज्य योजना में निर्माण, चैड़ीकरण सुपरविजन चार्ज को 15% से घटाकर 2.5% चार्ज
लेने को मंजूरी।
30- उत्तराखण्ड राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल काॅलेज में अटल आयुष्मान योजना
में राज्य से बाहर के लोगों के लिए नयूनतम सेवा शुल्क लेने का निर्णय।
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