राज्य सरकार 01जनवरी 2020 से लागू करे नया मोटर वाहन अधिनियम2019
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देहरादून। हालाँकि केन्द्र सरकार का नया मोटर वाहन अधिनियम अभी तक उत्तराखंड राज्य में लागू नहीं हुआ है,लेकिन राज्य की जनता इस नये एमवी एक्ट को लेकर एक प्रकार से दहशत में जरूर है।
वाहनों की संख्या के सापेक्ष बहुत कम प्रदूषण जांच केन्द्रों पर तड़के लगभग 4 बजे से वाहनों की लम्बी लम्बी कतारें,बीमा व परिवहन कार्यालयों के बाहर लोगों का जमावड़ा,हर कहीं हर समय इस नये अधिनियम की चर्चा यह कहने के लिए पर्याप्त है कि लोगों में डर के माहौल के साथ साथ सरकारों के प्रति गहरी नाराजगी भी है।
उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट एन के गुसाईं ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंन्द्र सिंह रावत द्वारा चालान दरों में संशोधन किये जाने की प्रशंसा करते हुए माँग करते हुए देवभूमि उत्तराखंड में इस अधिनियम को 1जनवरी 2020 से लागू किये जाने की पुरजोर वकालत की है।
कहा कि इस वर्ष के बचे शेष साढ़े तीन महीनों में लोगों को अपने अपने निजी व व्यावासायिक वाहनों के सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनवाने हेतु पर्याप्त समय मिल जायेगा।
इसके साथ ही गुसाईं ने राज्य सरकार से माँग की कि :-
1-राज्य के सभी पेट्रोल/डीजल पम्पों पर प्रदूषण जांच की व्यवस्था की जाय।
2-सभी परिवहन कार्यालयों में आम जनता की सहूलियत के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में काउंटर खोलने,सीसी कैमरे लगाने व दलालों के प्रवेश पर रोक लगवाई जाय।
3-परिवहन व पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीन कार्ड बनवाने हेतु जगह जगह व समय समय पर कैंपों का आयोजन किया जाय।
4-सड़कों व नालियों के हर वक्त रखरखाव हेतु सम्बन्धित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाय।
उपरोक्त की कमियों को ठीक ना होने तक आम जनता को परेशान न किया जाय।
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