इतना ही नहीं कोर्ट ने इसमे होने वाले खर्च की विस्तृत रिपोर्ट पर भी जवाब मांगा हैं।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड से उत्तराखंड की 200 करोड़ की शाही शादी पर कोर्ट ने एक बार फिर से जवाब तलब किया हैं।नैनीताल हाई कोर्ट ने शादी के दौरान हुए पर्यावरण के नुकसान की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में तलब की हैं।इतना ही नहीं कोर्ट ने इसमे होने वाले खर्च की विस्तृत रिपोर्ट पर भी जवाब मांगा हैं। बोर्ड यह रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी।

आपको बता दें कि चमोली निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक गुप्ता बन्धुओं के बेटों की शादी का आयोजन हुआ।
जिसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है और इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा होगा।
याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्याल ओं आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि में प्रतिबंध लगाया था।
जिसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है और इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा होगा।
याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्याल ओं आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि में प्रतिबंध लगाया था।
0 comments:
Post a Comment