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Friday, 20 December 2019

उन्नाव रेप केस दोषी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप के खिलाफ हुआ सजा का ऐलान। आखिर क्या ? जाने

कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सजा का ऐलान दोपहर दो बजे कोर्ट ने दिया ।
जांच एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह सेंगर को कानून में निर्धारित उम्रकैद की अधिकतम सजा दे।
* बिहिप फायर ब्राण्ड नेत्री ने क्या कहा ,पढ़े। 
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

नई दिल्ली / उन्नाव । उन्नाव रेप केस मामले में दोषी करार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया।उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।  दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपने निर्णय में दोषी सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।  साथ ही जज ने फैसले में सेंगर को पीड़ित परिवार को पच्चीस लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। 
कोर्ट ने मामले की जांच करने वाली सीबीआई को निर्देश दिया कि वो पीड़िता और उसके परिवार पर खतरे की समीक्षा करे और उन्हें समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाए।  साथ ही सीबीआई को पीड़ित और उसके घरवालों को सुरक्षित आवास देने को भी कहा गया है। 

वही बिहिप की फायर ब्राण्ड नेत्री साध्वी प्राची ने कहा कि ऐसे मामलो में दोषी  भी उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तभी जाकर दरिंदगी हिन्दुस्तान से ख़त्म हो पायेगी। 
बचाव पक्ष ने कम सजा देने की मांग की थी
इससे पहले शुक्रवार की सुबह सुनवाई शुरू होने पर जज ने कुलदीप सेंगर को लॉकअप से लाने को कहा। जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।  वहीं बचाव पक्ष के वकील ने एक बार फिर दोहराया कि उनके मुवक्किल कुलदीप सेंगर की दो बेटियां और पत्नी है, उन पर उन सभी की जिम्मेदारी है।  इसलिए सजा देते समय इस बात का ख्याल रखा जाए। 
बता दें कि 17 दिसंबर को पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग उठाई थी।  साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा दिए जाने का आग्रह किया था।  वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी (कुलदीप सेंगर) उम्र 54 साल है और उनका पूरा करियर देखा जाए तो वर्ष 1988 से अभी तक वो पब्लिक डीलिंग करते रहे हैं, उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की है। साथ ही वकील ने कहा था कि उनके खिलाफ यह पहला मामला है।  उनकी दो बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं ऐसे में उनको कम से कम सजा दी जानी चाहिए। 
पीड़िता के परिवार पर लगाए फर्जी केस
बीते सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया था।  अदालत ने मामले में आरोपी बनाई गई शशि सिंह की भूमिका को संदेह के घेरे में रखा।  शशि ‌सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और उनकी इसमें सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट नहीं होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था। 
सेंगर पर अभी तीन और मामले हैं
बता दें कि कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं।  अभी सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है. वर्ष 2017 में मामला सामने आने के बाद कुलदीप सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।  जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्काषित कर दिया था। 
इन धाराओं में मुकदमा

विशेष अदालत ने सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (जबरन शादी करने के लिए अपहरण), 376 (दुष्कर्म) और बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बने पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया था।

ब तय हुआ था आरोप

9अगस्त को आरोप तय हुआ था , विशेष अदालत ने इसी साल 9 अगस्त को सेंगर व अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग तय किया था।

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