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* CAA एवं NRC के विरोध में धरना, प्रदर्शन सभायें करके अपना विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार।वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न संगठनों, राजनीतिक, गैर राजनीतिक दलों, समुदायों , वर्गो द्वारा CAA एवं NRC के विरोध में धरना, प्रदर्शन सभायें करके अपना विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है।
एसएसपी कार्यालय से जारी बुलेटिन के अनुसार कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी संगठन राजनीतिक ,गैर राजनीतिक दल, समुदाय या वर्ग या व्यक्तियों का कोई समूह बिना प्रशासन की अनुमति लिए हुए किसी भी प्रकार से धरना, प्रदर्शन , सभा आदि नहीं कर सकता है। धरना प्रदर्शन एवं सभा आयोजित करने हेतु पूर्व में जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है यदि कोई भी संगठन ,राजनीतिक ,गैर राजनीतिक दल , समुदाय या वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करते हुए कोई भी ऐसा गैरकानूनी कार्य किया जाता है जिससे कि कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होती हो अथवा सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचती है या ऐसा कार्य करने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वही जगदीश लाल नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुये बताया कि देश में साम्प्रदायिक संवेदनशीलता की सम्भावना तथा एनआरसी व सीएए के विरोध में कई समूहों द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भावित है। स्थानीय अभिसूचना इकाई के द्वारा समय-समय पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना की सूचना दी गई है। निकटवर्ती राज्यों व देश के अन्य स्थनों पर प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने की स्थिति संज्ञान में आई है। जिसमें जान-माल का भारी नुकसान होने एवं सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा सामूहिक विरोध-प्रदार्शन इत्यादि से आम जन-जीवन एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है।
अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जुलूस/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिससे गम्भीर शांति सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त स्थितियों पर सम्य्क विचारोपरान्त विधि एवं व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए तत्काल प्रभाव से जनपद हरिद्वार के नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत शांति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 लागू कर दी गयी है।
* CAA एवं NRC के विरोध में धरना, प्रदर्शन सभायें करके अपना विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार।वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न संगठनों, राजनीतिक, गैर राजनीतिक दलों, समुदायों , वर्गो द्वारा CAA एवं NRC के विरोध में धरना, प्रदर्शन सभायें करके अपना विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है।
एसएसपी कार्यालय से जारी बुलेटिन के अनुसार कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद हरिद्वार में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी संगठन राजनीतिक ,गैर राजनीतिक दल, समुदाय या वर्ग या व्यक्तियों का कोई समूह बिना प्रशासन की अनुमति लिए हुए किसी भी प्रकार से धरना, प्रदर्शन , सभा आदि नहीं कर सकता है। धरना प्रदर्शन एवं सभा आयोजित करने हेतु पूर्व में जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है यदि कोई भी संगठन ,राजनीतिक ,गैर राजनीतिक दल , समुदाय या वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करते हुए कोई भी ऐसा गैरकानूनी कार्य किया जाता है जिससे कि कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होती हो अथवा सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचती है या ऐसा कार्य करने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वही जगदीश लाल नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुये बताया कि देश में साम्प्रदायिक संवेदनशीलता की सम्भावना तथा एनआरसी व सीएए के विरोध में कई समूहों द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भावित है। स्थानीय अभिसूचना इकाई के द्वारा समय-समय पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना की सूचना दी गई है। निकटवर्ती राज्यों व देश के अन्य स्थनों पर प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने की स्थिति संज्ञान में आई है। जिसमें जान-माल का भारी नुकसान होने एवं सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा सामूहिक विरोध-प्रदार्शन इत्यादि से आम जन-जीवन एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है।
अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जुलूस/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिससे गम्भीर शांति सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त स्थितियों पर सम्य्क विचारोपरान्त विधि एवं व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए तत्काल प्रभाव से जनपद हरिद्वार के नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत शांति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 लागू कर दी गयी है।
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