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Thursday, 30 January 2020

आबकारी विभाग की नई नीति ,सुबह 4 बजे तक बिकेगी शराब। आखिर किन शहरो में होगी व्यवस्था लागू ? जाने

आबकारी विभाग ने हाल ही में नई नीति लागू की है। इसमें शराब की बिक्री, लाइसेंस आदि की व्यवस्था में           कई बदलाव किए गए हैं।
*  बड़े शहरों के " नाइट कल्चर" के लिहाज से भी समय बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में आने वाले पर्यटकों , खास कर विदेशी मेहमानों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने शराब बिक्री कि नई व्यवस्था का निर्णय किया है। अब सितारा होटल में सुबह चार बजे तक शराब बियर उपलब्ध रहेगी। जबकि बाहर भी बार लगभग दो बजे तक खोले जा सकेंगे । यह व्यवस्था 1अप्रैल से लागू हो जाएगी। आबकारी विभाग ने हाल ही में नई नीति लागू की है।
 
इसमें शराब की बिक्री, लाइसेंस आदि की व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही अब शराब बिक्री का समय बढ़ाने का निर्णय किया गया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेडी ने बताया कि अभी फाइव स्टार, फोर स्टार और थ्री स्टार होटलों में रात दो बजे तक, जबकि बड़े शहरों के बार में रात एक बजे तक शराब की बिक्री की व्यवस्था थी।
 ऐसे में पर्यटन उद्दमियों की लगातार मांग थी कि रात में आने वाले पर्यटकों, खास तौर पर विदेशी मेहमानों की जरूरत को वह पूरा नहीं कर पाते। बड़े शहरों के " नाइट कल्चर" के लिहाज से भी समय बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही थी। इसे देखते हुए निर्णय किया गया है कि होटलों में सुबह चार बजे तक, जबकि बाहर के बार रात दो बजे तक खोले जा सकेंगे।
इन शहरो में होगी सुविधा 
श्रेणी (1 )गौतमबुद्ध नगर ,ग़ाज़ियाबाद ,कानपूर नगर ,आगरा, प्रयागराज और वाराणसी।  इन शहरो में वार्षिक लाइसेंस शुल्क 10 लाख रूपये।
श्रेणी (2 ) बरेली ,अलीगढ़ ,गोरखपुर ,झाँसी ,मथुरा ,मेरठ मुरादाबाद ,सहारनपुर ,अयोध्या और फिरोजाबाद।  इन शहरो में वार्षिक लाइसेंस शुल्क 7.50 लाख रुपये।
(वैधानिक चेतावनी -शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है )
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