* निर्भया की माँ ने कहा ,सात साल हो गए, मैं भी इंसान हु ,मेरे भी अधिकार है।
* मेरे अधिकारों का क्या होगा? मैं हाथ जोड़ती हूं, कृपया डेथ वॉरंट जारी कीजिए।
नई दिल्ली। निर्भया के दोषियों की लगातार मौत की सजा टालने से आहत निभ्या की माँ ने बुधवार को अदालत परिसर में ही रो पड़ी। निर्भया की माँ ने कोर्ट से चारो दरिंदो के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की। कोर्ट द्वारा इस मामले के एक दोषी पवन गुप्ता को कानूनी सहायता देने पर उन्होंने कहा, सात साल हो चुके हैं। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी अधिकार हैं। मेरे अधिकारों का क्या होगा? मैं हाथ जोड़ती हूं, कृपया डेथ वॉरंट जारी कीजिए। दरअसल, सुनवाई के दौरान पवन के पिता ने बताया कि वकील न होने से वह कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं कर पा रहा। बृहस्पतिवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने निर्भया की मां को शांत कराते हुए कहा, यहां मौजूद सभी वकील और यह पूरी प्रक्रिया इसलिए है ताकि आपको न्याय मिले। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील इरफान अहमद ने बताया, पवन के वकील एपी सिंह ने उसका नोटिस लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अब उसका केस नहीं लड़ेंगे। इस पर कोर्ट ने मामले के अन्य दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर से पवन की पैरवी के लिए में पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस घटना के एक और दोषी विनय शर्मा की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। विनय ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।
गुनहगार अंतिम सांस तक कानूनी मदद का हकदार
कोर्ट ने विधिक सहायता अधिकारी को निर्देश दिया कि वह वकीलों की सूची तिहाड़ जेल अधीक्षक के जरिये पवन को सौंपे। कोर्ट ने पवन को पसंद का वकील चुनने की इजाजत दी। इस पर निर्भया के पिता ने कहा, उसे वकील देना हमारे साथ अन्याय होगा। जज ने कहा, कोई भी दोषी अंतिम सांस तक कानूनी मदद पाने का हकदार है। हालांकि कोर्ट ने पवन द्वारा समय की मांग पर नाराजगी जताई। दरअसल, निर्भया के माता-पिता और सरकारी वकील ने मंगलवार को निर्भया के दोषियों का तीसरा डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी।
कोर्ट ने विधिक सहायता अधिकारी को निर्देश दिया कि वह वकीलों की सूची तिहाड़ जेल अधीक्षक के जरिये पवन को सौंपे। कोर्ट ने पवन को पसंद का वकील चुनने की इजाजत दी। इस पर निर्भया के पिता ने कहा, उसे वकील देना हमारे साथ अन्याय होगा। जज ने कहा, कोई भी दोषी अंतिम सांस तक कानूनी मदद पाने का हकदार है। हालांकि कोर्ट ने पवन द्वारा समय की मांग पर नाराजगी जताई। दरअसल, निर्भया के माता-पिता और सरकारी वकील ने मंगलवार को निर्भया के दोषियों का तीसरा डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी।
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