(व्यूरो,न्यूज़1हिंदुस्तान)
हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार दीपक रावत ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार दिनांक 11 अप्रैल 2019 (बृहस्पतिवार) को पूर्वान्ह 07ः00 बजे तथा 19 मई 2019 (रविवार) को अपराह्न 06ः30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबन्ध रहेगा।
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