समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा ।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा बीएम्एल मुंजाल पब्लिक स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे अतिथि मे एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार अरविंद राणा, सीपीयु इंचार्ज दिनेश सिंह पवार, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, अंजलि महेश्वरी सदस्य पेरमानेट लोक अदालत सी पी यु सब इंस्पेक्टर हेम लता , सोहन लाल जोशी, विजेंद्र पालीवाल आदि उपस्तित रहे ।
कार्यक्रम मे विनायक गौड़ ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से सबका धन्यवाद दिया गया । कार्यक्रम का शुभआरम्भ हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने किया और बच्चो को बाल अपराध के बारे में जानकारी दी । उन्होंने बच्चो को बताया की समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा ।
शिविर मे स्कूल के कक्षा 9 हासे 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे ललित मिगलानी ने छात्र .छात्रों के साथ कई कानून पहलूओं की जानकारिया साझा की ।उन्होंने बच्चो को बताया बाल अपराध बाल विवाह आदि कानून की नजर में अपराध है । कोई भी बच्चा बाल अवस्था में अपराध करता है, तो उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चलता है ।अपराधी मानने पर बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता हैप, उन्होंने बताया अगर कोई बच्चा लावारिस हाताल में पाया जाता है । जिसके पास न तो रहेने के लिए घर है, और न खाने के लिए खाना तो उसकी खबर निकट के पुलिस थाने में करनी चाहिए । पुलिस तुरंत उस बच्चे की मदद करने के लिए उसको बाल संरक्षण कमेटी के समक्ष उपस्थित करेगी फिर उस बच्चे के आवश्यकता के अनुसार उसको मदद मोहिया कराई जाएगी ।अगर कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ पाया जाता है ।तो उसकी शिकायत 1098 पर की जा सकती है, अगर कोई बच्चा या व्यक्ति अपने स्कूल के आस पास नशे का व्यपार करता हुआ देखता है या उसका इस्तेमाल अपने आस पास देखता है, तो उसकी शिकायत 9412029536 एवं 8864882100 पर कर अपनी एवं पुलिस की मदद कर सकते है ।शिकायत होने पर आपकी पहचान गुप्त राखी जाती है और शिकायत पर तुरंत कार्यवाही होगी ।
एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, सीपीयु इंचार्ज दिनेश सिंह पवार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार अरविंद राणा ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट 1988 का संशोधन बिल 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो रहा है । जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000रु जुर्माना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी ।साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा ।उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी सी पी यु इंस्पेक्टर ने आपके अधिकारों के बारे मे बताया ।
1 , मूल दस्तावेज दिखने के लिए समय दिया जाता है ।
2 , डिजिटल लाकर द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप मे भी दस्तावेज दीखाये जा सकते हैप्
3 , डी एल, आर सी, या अन्य दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी साथ रखने के साथ उनको डिजिटल लाकर में रख सकते है ।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के बच्चो ने बहतु ही सक्रीय कर भागीदारी की छात्र में हर्ष सुमराव, अमिता सिंह, राहुल तिरुवा, फलक और दिव्या चौहान ने शिविर की काफी सरहना की और बताया की आज के शिविर में हमें कई नयी जानकारी मिली जो हमारे लिए काफी जरुरी है ।
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल कला नगरकोटी एम् डायरेक्टर कॉर्नर बी आर एल धामी ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है ।
उपरोक्त शिविर में स्कूल की अधयापिका सीमा कौशिक ने सभी का धन्यवाद किया और समिति के प्रयास की सरहाना की और कहा की इस तरहे के प्रयास से बच्चो में जागरूकता आयेगी और उनको भविष्य में काफी मदद मिलेगी ।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम ,सचिव विजेंद्र पालीवाल,अश्वनी महेश्वरी, समीर शर्मा ,शिवानी गौड़, विनायक गौड़, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, सीमा कौशिक, अमित चौधरी स्कूल के स्टाफ मे रिचा लालवानी , मनोकांत शर्मा, सुमित शर्मा आदि उपस्थित थे ।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा बीएम्एल मुंजाल पब्लिक स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे अतिथि मे एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार अरविंद राणा, सीपीयु इंचार्ज दिनेश सिंह पवार, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, अंजलि महेश्वरी सदस्य पेरमानेट लोक अदालत सी पी यु सब इंस्पेक्टर हेम लता , सोहन लाल जोशी, विजेंद्र पालीवाल आदि उपस्तित रहे ।
कार्यक्रम मे विनायक गौड़ ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से सबका धन्यवाद दिया गया । कार्यक्रम का शुभआरम्भ हाई कोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने किया और बच्चो को बाल अपराध के बारे में जानकारी दी । उन्होंने बच्चो को बताया की समय रहते अगर जानकारी हो जाये तो समाज में अपराध का अनुपात कम तो जायेगा ।
शिविर मे स्कूल के कक्षा 9 हासे 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे ललित मिगलानी ने छात्र .छात्रों के साथ कई कानून पहलूओं की जानकारिया साझा की ।उन्होंने बच्चो को बताया बाल अपराध बाल विवाह आदि कानून की नजर में अपराध है । कोई भी बच्चा बाल अवस्था में अपराध करता है, तो उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चलता है ।अपराधी मानने पर बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जाता हैप, उन्होंने बताया अगर कोई बच्चा लावारिस हाताल में पाया जाता है । जिसके पास न तो रहेने के लिए घर है, और न खाने के लिए खाना तो उसकी खबर निकट के पुलिस थाने में करनी चाहिए । पुलिस तुरंत उस बच्चे की मदद करने के लिए उसको बाल संरक्षण कमेटी के समक्ष उपस्थित करेगी फिर उस बच्चे के आवश्यकता के अनुसार उसको मदद मोहिया कराई जाएगी ।अगर कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ पाया जाता है ।तो उसकी शिकायत 1098 पर की जा सकती है, अगर कोई बच्चा या व्यक्ति अपने स्कूल के आस पास नशे का व्यपार करता हुआ देखता है या उसका इस्तेमाल अपने आस पास देखता है, तो उसकी शिकायत 9412029536 एवं 8864882100 पर कर अपनी एवं पुलिस की मदद कर सकते है ।शिकायत होने पर आपकी पहचान गुप्त राखी जाती है और शिकायत पर तुरंत कार्यवाही होगी ।
एआरटीओ हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार, सीपीयु इंचार्ज दिनेश सिंह पवार, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार अरविंद राणा ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट 1988 का संशोधन बिल 2019 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो रहा है । जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000रु जुर्माना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी ।साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा ।उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी सी पी यु इंस्पेक्टर ने आपके अधिकारों के बारे मे बताया ।
1 , मूल दस्तावेज दिखने के लिए समय दिया जाता है ।
2 , डिजिटल लाकर द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप मे भी दस्तावेज दीखाये जा सकते हैप्
3 , डी एल, आर सी, या अन्य दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी साथ रखने के साथ उनको डिजिटल लाकर में रख सकते है ।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के बच्चो ने बहतु ही सक्रीय कर भागीदारी की छात्र में हर्ष सुमराव, अमिता सिंह, राहुल तिरुवा, फलक और दिव्या चौहान ने शिविर की काफी सरहना की और बताया की आज के शिविर में हमें कई नयी जानकारी मिली जो हमारे लिए काफी जरुरी है ।
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल कला नगरकोटी एम् डायरेक्टर कॉर्नर बी आर एल धामी ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है ।
उपरोक्त शिविर में स्कूल की अधयापिका सीमा कौशिक ने सभी का धन्यवाद किया और समिति के प्रयास की सरहाना की और कहा की इस तरहे के प्रयास से बच्चो में जागरूकता आयेगी और उनको भविष्य में काफी मदद मिलेगी ।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम ,सचिव विजेंद्र पालीवाल,अश्वनी महेश्वरी, समीर शर्मा ,शिवानी गौड़, विनायक गौड़, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, सीमा कौशिक, अमित चौधरी स्कूल के स्टाफ मे रिचा लालवानी , मनोकांत शर्मा, सुमित शर्मा आदि उपस्थित थे ।
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