* तुरंत 100 एम् 1090 मे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराये।
* बच्चो को हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाई जा रही भिक्षा नहीं शिक्षा मिशन के बारे में जानकारी दी।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा जग्रतीं वीमेन सोसिटी हरिद्वार के साथ एच आर पब्लिक स्कूल लक्सर मे विधिक जागरुक शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे अतिथि मे सी० ओ० लक्सर अभिनव शर्मा सी०पी०यू० इंस्पेक्टर हरीश अधिकारी एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का विनीत चौहान ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से स्कूल का धन्यवाद दिया गया।
शिविर मे स्कूल के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे ललित मिगलानी ने छात्र -छात्रों को छात्राओ को बताया की बच्चो के मोज मस्ती एम् अपराध मे बहुत कम फरक होता है। जिसको समझना आज कल के युवा को समझना आवश्यक है। उन्होंने छात्राओ को बताया की अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत 100 एम् 1090 मे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराये उन्होंने बच्चो को बताया कि कानून मे बच्चो को अधिकार 18 वर्ष के बाद ही मिलता है। बाल अवस्था मे 18 वर्ष से कम की उम्र मे किया गया कोई भी अपराध किया जाता है तो उसकी सुनवाई जुविनाइल बोर्ड के सामने किया जाता है और सजा के तोर पर बच्चो को बाल सुधार ग्रह मे रखा जाता है। उन्होंने बच्चो को हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाई जा रही भिक्षा नहीं शिक्षा मिशन के बारे में जानकारी दी और अपील की अगर किसी को कोई बच्चे भीख मांगते दिखे तो पुलिस के मध्य से उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।
सी०पी०यू० इंस्पेक्टर हरीश अधिकारी, मनोज शर्मा ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट १९८८ का संशोधन बिल२०१९ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो रहा है जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000/- जुर्माना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा। उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओ को बताया की वाहन चलते वक्त सभी नियमो का पालन करना चाहिये। मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी वाहन चलते वक्त कभी नहीं करना चाहिये सुरेन्द्र कुमार ने बच्चो को बताया कि सड़क मे तीन प्रकार के साइन बोर्ड होते है जो गोल आकार के होते है वो आदेशआत्मक, तिकोना आकार के साइन बोर्ड सचेतात्मक और आयताकर साइन बोर्ड सूचनात्मक होते है आदेशआत्मक बोर्ड का पालन करना सभी नागरिको के लिये अति आवश्यक है।
सी० ओ० लक्सर अभिनव शर्मा ने बच्चो को पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी दी उन्होंने कहा कभी भी किसी पुलिस कर्मचारी को देखकर हबड़ डबड़ मे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिये। उससे जान माल का खतरा हो सकता हैI किसी भी परेशानी आने पर आप पुलिस की मदद ले सकते है।
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल मीनाक्षी एम चैरमैन गोपाल अगरवाल जी ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के मंजुला भगत, अनुपुमा बदुरी, शारिका कालानी, रजनी अरोरा, विधि, ब्रिजेश संदीप समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चौधरी, अंजली महेश्वरी कार्यक्रम सचिव सुप्रिया शर्मा, बिंदिया गोस्वामी, विकास प्रधान, विकास चौधरी, शिवानी विनायक गौड़, नितिन चौहान, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, अमित चौधरी आदि उपस्थित थे।
* बच्चो को हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाई जा रही भिक्षा नहीं शिक्षा मिशन के बारे में जानकारी दी।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति द्वारा जग्रतीं वीमेन सोसिटी हरिद्वार के साथ एच आर पब्लिक स्कूल लक्सर मे विधिक जागरुक शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे अतिथि मे सी० ओ० लक्सर अभिनव शर्मा सी०पी०यू० इंस्पेक्टर हरीश अधिकारी एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का विनीत चौहान ने समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक शिविर मे बताया समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से स्कूल का धन्यवाद दिया गया।
शिविर मे स्कूल के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे ललित मिगलानी ने छात्र -छात्रों को छात्राओ को बताया की बच्चो के मोज मस्ती एम् अपराध मे बहुत कम फरक होता है। जिसको समझना आज कल के युवा को समझना आवश्यक है। उन्होंने छात्राओ को बताया की अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत 100 एम् 1090 मे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराये उन्होंने बच्चो को बताया कि कानून मे बच्चो को अधिकार 18 वर्ष के बाद ही मिलता है। बाल अवस्था मे 18 वर्ष से कम की उम्र मे किया गया कोई भी अपराध किया जाता है तो उसकी सुनवाई जुविनाइल बोर्ड के सामने किया जाता है और सजा के तोर पर बच्चो को बाल सुधार ग्रह मे रखा जाता है। उन्होंने बच्चो को हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाई जा रही भिक्षा नहीं शिक्षा मिशन के बारे में जानकारी दी और अपील की अगर किसी को कोई बच्चे भीख मांगते दिखे तो पुलिस के मध्य से उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।
सी०पी०यू० इंस्पेक्टर हरीश अधिकारी, मनोज शर्मा ने छात्राओ को ट्राफिक ने मोटर वेहिकल एक्ट १९८८ का संशोधन बिल२०१९ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और यह बताया की यह बिल 1 सितम्बर 2019 से लागु हो रहा है जिसके तहत 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चो द्वारा वाहन चलने पर 25000/- जुर्माना और वहान स्वामी को तीन माह की सजा होगी साथ ही एक बार नाबालिग उम्र में दोषी होने पर उस बच्चे का लाइसेंस 25वर्ष के बाद ही बन पायेगा। उन्होंने बच्चो को यातायात के नियमो की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओ को बताया की वाहन चलते वक्त सभी नियमो का पालन करना चाहिये। मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी वाहन चलते वक्त कभी नहीं करना चाहिये सुरेन्द्र कुमार ने बच्चो को बताया कि सड़क मे तीन प्रकार के साइन बोर्ड होते है जो गोल आकार के होते है वो आदेशआत्मक, तिकोना आकार के साइन बोर्ड सचेतात्मक और आयताकर साइन बोर्ड सूचनात्मक होते है आदेशआत्मक बोर्ड का पालन करना सभी नागरिको के लिये अति आवश्यक है।
सी० ओ० लक्सर अभिनव शर्मा ने बच्चो को पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी दी उन्होंने कहा कभी भी किसी पुलिस कर्मचारी को देखकर हबड़ डबड़ मे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिये। उससे जान माल का खतरा हो सकता हैI किसी भी परेशानी आने पर आप पुलिस की मदद ले सकते है।
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल मीनाक्षी एम चैरमैन गोपाल अगरवाल जी ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है।
उपरोक्त शिविर मे स्कूल के मंजुला भगत, अनुपुमा बदुरी, शारिका कालानी, रजनी अरोरा, विधि, ब्रिजेश संदीप समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चौधरी, अंजली महेश्वरी कार्यक्रम सचिव सुप्रिया शर्मा, बिंदिया गोस्वामी, विकास प्रधान, विकास चौधरी, शिवानी विनायक गौड़, नितिन चौहान, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, अमित चौधरी आदि उपस्थित थे।
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