* खुदाई में जो मिला था, वो इस्लामिक ढांचा नहीं था।
* मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया गया था।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नयी दिल्ली । अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला आ गया है। जहां पर तथाकथित मस्जिद, बना था, वहां पहले से मंदिर था। बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी। खुदाई में जो मिला था, वो इस्लामिक ढांचा नहीं था, हालांकि इस बात के सबूत भी नहीं मिले हैं कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्किलिजोकिल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट में जो बातें सामने आयी है, उसके मुताबिक रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये विवादित नहीं है। शिया बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गयी है। शिया मामले में सभी पांचों जज ने एकमत से ये फैसला लिया है। शिया वक्फ बोर्ड बनाम सुन्नी में शिया की याचिका खारिज कर दी गयी है। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने कोर्ट रूम में पहुचंते ही सभी से शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि इस फैसले को सुनाने में 30 मिनट का वक्त लगेगा। जज ने निर्मोही अखाड़े का सूट भी खारिज कर दिया गया।

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