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Tuesday, 7 January 2020

निर्भया गैंगरेप केस : चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह दी जाएगी फांसी ! आखिर कितने बजे ? जाने

इससे पहले निर्भया गैंगरेप मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया और दोषी मुकेश की माँ  रो पड़ी।  मुकेश की मन ने कहा कि वह भी एक माँ है ,इसलिए उनकी चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जज दोनों से चुप रहने की अपील की।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान ) 
नई दिल्ली। दिल्ली का सबसे बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप केस में उसके चारो दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है।  चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी।  पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने के लिए निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है, अब डेथ वारंट पर फैसला सुनाने से पहले जज चारों दोषियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। 
इस दौरान दोषी अक्षय ने कहा कि उसे कुछ कहना है।  कोर्ट की इजाजत के बाद अक्षय ने कहा कि हमारे बारे में गलत खबरें दी जा रही हैं।  दोषी अक्षय ने जेल प्रशासन पर मीडिया में खबरें लीक करने का आरोप लगाया। जज दोषियों से बारी-बारी बातचीत कर रहे हैं।  जज दोषियों से उनके वकील के बारे में पूछ रहे हैं।  सुनवाई के दौरान केस से जुड़े लोगों को ही कोर्ट में रहने की इजाजत दी गई है।  कोर्ट रूम से मीडिया को बाहर कर दिया गया है। 
मामले की सुनवाई के दौरान निर्भया और दोषी मुकेश की मां रो पड़ीं।  मुकेश की मां ने कहा कि वह भी एक मां हैं, इसलिए उनकी चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए।  इसके बाद जज ने दोनों से चुप रहने की अपील की। 
दोषियों के वकील ने दी ये दलीलें?
पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के वकील ने दलील दी कि वह अपने मुवक्किलों ने नहीं मिल पाए हैं।  वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किलों को जेल में टॉर्चर किया गया है. बचाव पक्ष के वकील ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए कोर्ट से मोहलत देने की भी मांग की.

निर्भया की मां की ओर से दी गई ये दलीलें

कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्भया के परिवार ने कोर्ट से सभी दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी करने की मां की।  निर्भया की मां के वकील ने कोर्ट मं कहा कि किसी भी दोषी की कोई याचिका पेंडिंग में नहीं है, लिहाजा अब डेथ वारंट जारी हो सकता है. डेथ वॉरंट के बाद भी दोषियों के पास मौके होंगे। 
सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है दोषियों की याचिका
इस मामले में अब निर्भया केस से जुड़ा कोई भी केस दिल्ली की किसी भी अदालत में लंबित नहीं है।  पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।  सुप्रीम कोर्ट एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है।  वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने खुद को जुवेनाइल बताया था। 
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