Breaking News
Breaking News कैबिनेट मंत्री ------ 1 -नरेंद्र मोदी 2 ,राजनाथ सिंह 3 ,अमित शाह 4 ,नितिन गडकरी 5 ,डी बी सदानंद गौड़ा 6 ,श्री मति निर्मला सीता रमण 7 ,राम विलास पासवान 8 ,नरेंद्र सिंह तोमर 9 ,रवि शंकर प्रशाद 10 ,हरसिमरत कौर बादल 11 ,थावर सिंह गहलोत 12 ,एस जयशंकर 13 ,रमेश पोखरियाल निशंक 14 ,अर्जुन मुण्डा 15 ,स्मृति ईरानी 16 ,डॉ हर्ष वर्धन 17,प्रकाश जावड़ेकर 18 ,पियूष गोयल 19 ,धर्मेंद्र प्रधान 20 ,मुख़्तार अब्बास नकवी 21 ,प्रह्लाद जोशी 22 ,डॉ महेंद्र नाथ पाण्डेय 23 ,डॉ अरविन्द सावंत 24 ,गिरिराज सिंह 25,गजेंद्र सिंह शेखावत ---------- राज्य मंत्री (स्वत्रन्त्र प्रभार ) --------- 1 ,संतोष गंगवार 2 ,राव इंद्रजीत सिंह 3 ,श्री पद इस्वर नाइक 4 ,डॉ जीतेन्द्र सिंह 5 ,किरण रिजजू 6 ,प्रह्लाद सिंह पटेल 7 ,राज कुमार सिंह 8 ,हरदीप सिंह पूरी 9 ,मनसुख मंडविया ---- राज्य मंत्री -------------------------------------------- 1 ,फग्गन सिंह कुलस्ते 2 ,अश्वनी कुमार चौबे 3 ,अर्जुन राम मेघवाल 4 ,ज0 वी के सिंह 5 ,कृष्ण पल गुज्जर 6 ,राव साहब दानवे 7 ,जी कृष्ण रेड्डी 8 ,पुरुषोत्तम रुपाला 9 ,राम दास अठावले 10 ,साध्वी निरंजन ज्योति 11 ,बाबुल सुप्रियो 12 ,संजीव कुमार वालियान 13 ,धोत्रे संजय राव् 14 ,अनुराग सिंह ठाकुर 15 ,सुरेश अगड़ी 16 ,नित्य नन्द राय 17 ,रतन लाल कटारिया 18 ,वी मुरलीधरन 19 ,रेणुका सिंह 20 ,सोम प्रकाश 21 ,रामेश्वर तेली 22 ,प्रताप चंद्र सारंगी 23 ,कैलाश चौधरी 24 ,श्री मति देवश्री चौधरी Apka din mngalmay ho

Wednesday, 22 January 2020

SC ने कहा -सज्जन होते है हाथी ,इंसानो को उन्हें रास्ता देना होगा। आखिर क्यों ? जाने

* नीलगिरि वन क्षेत्र मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सपष्ट किया अपना रुख। 
* संरक्षित क्षेत्र में बने होटलो -रिसॉर्ट्स को सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान। 
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाथियों के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देंगे। 
* हाथियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए रास्ते में अवरोध पर अंकुश जरुरी :सुप्रीम कोर्ट 
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
तमिलनाडु। नीलगिरि वन क्षेत्र में बने रिसोर्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ है कि 
 वह हाथियों के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देगा। कोर्ट ने कहा कि इंसानों को हाथी को रास्ता देना ही होगा। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह वन क्षेत्र स्थित होटलों और रिसॉर्ट्स को सील करने के मामले में शिकायतों को सुनने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति बना सकता है।
(सांकेतिक तस्वीर )

सुप्रीम कोर्ट ने नौ अगस्त, 2018 को नीलगिरि के इको-सेंस्टिव जोन में बने 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया था। बुधवार को सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने होटल-रिसॉर्ट मालिकों की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने कहा, हम संवेदनशील इको सिस्टम के मामले में सुनवाई कर रहे हैं। अगर रास्ते में अवरोध पर अंकुश नहीं लगा तो हाथी विलुप्त हो जाएंगे। 
शीर्ष अदालत ने कहा, हम हाथियों के रास्ते में कोई रोकटोक नहीं चाहते। इंसानों को उन्हें रास्ता देना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि वह संरक्षित क्षेत्र में बने 30 से ज्यादा पुराने व्यावसायिक ढांचों को हटाने पर मुआवजा देने पर विचार करेगा। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था कि निर्माण संरक्षित क्षेत्र में नहीं निजी भूमि पर था।
Share:

0 comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *


Popular News