* अभीतक डिपॉजिट इंश्योरेंस एक लाख था। वित्त मन्त्री ने अपने बजट में कहा ,अब इसकी बढ़कर 5 लाख कर दिया गया।
नई दिल्ली। बजट 2020 में केंद्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण ने बैंको में बढ़ते फ्राड की वजह से अकाउंट होल्डर्स के पैसे डूबने से बचाने लिए आज एक बड़ा एलान किया है। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक मामला सामने के बाद जो सबसे बड़ी चिंता थी, वो ये कि यदि कोई बैंक डूब जाता है तो इसके अकाउंट होल्डर्स को भारी नुकसान हो सकता है। बैंक अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये था। वित्त मंत्री ने अपने बजट ऐलान में कहा कि इसकी सीमा को अब 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
अगर मेरा बैंक डिफॉल्ट करता है तो क्या होगाDICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों के 5 लाख रुपये की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यह नियम बैंक की सभी ब्रांचों पर लागू होगा। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब साफ है कि अगर दोनों जोड़कर 5 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 5 लाख की राशि ही सुरक्षित मानी जाएगी।
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