नैनीताल।हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को राहत देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नामांकन को चुनौती देने वाली स्पेशल अपील में हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि भाजपा से बागी होकर हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी देहरादून निवासी मनीष वर्मा ने उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर कर कहा था कि नामांकन में कई गलतियां हैं ,साथ ही उनके द्वारा नामांकन के दौरान तमाम तथ्य छुपाए गए हैं, और नामांकन में गलत दस्तावेज लगाए गए है। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय से प्रार्थना की गई थी कि रमेश पोखरियाल निशंक का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए।
वही डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के अधिवक्ता राकेश थपलियाल द्वारा इसका विरोध किया गया और कोर्ट को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 80 और 81 के तहत चुनाव से पहले कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती।
याचिका में चुनाव आयोग राज्य सरकार और चुनाव करवा रही एजेंसियों को पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ता मनीष वर्मा द्वारा राज्य सरकार चुनाव आयोग सहित चुनाव करवा रही सभी एजेंसियों को पार्टी बनाया गया था।
डॉ निशंक के अधिवक्ता राकेश थापरियाल ने बहस के दौरान कहा कि याचिका को खारिज किया जाना चाहिए ।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्यासी मनीष शर्मा की याचिका को आखिरकार खारिज कर दिया।
जिससे डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत मिली ।
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