(ब्यूरो,नेक्स 1 हिंदुस्तान)
देहरादून/हरिद्वार
। यदि आपने वाहन के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस आदि अभिलेख डिजी लॉकर में अपलोड किए हैं तो पुलिस आपका चालान नहीं काट सकेगी। बशर्ते आप किसी अन्य नियम के उल्लंघन में पकड़े जाएं।
यातायात पुलिस को डिजी लॉकर में वाहन संबंधी कागजात जांचने का प्रशिक्षण दिया गया। आईटीडीए के विशेषज्ञों ने यातायात पुलिसकर्मियों को बताया कि यह नियमों के अनुसार वैध हैं। आईटीडीए के सीनियर कंसलटेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट आलोक तोमर ने बताया कि डिजी लॉकर भारत सरकार की ओर से शुरू की गई सेवा है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के वाहनों के दस्तावेज रखे जा सकते हैं। मूल प्रति मांगे जाने पर यह अभिलेख दिखाए जा सकते हैं। डिजी लॉकर में अपलोड दस्तावेज आईटी एक्ट का नियम संख्या 9-ई के तहत मूल प्रति ही माने जाएंगे। एसपी यातायात प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि डिजी लॉकर की व्यवस्था पर मंथन चल रहा है। योजना है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
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