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Friday, 19 July 2019

उत्तराखंड राज्य में अब शायद सुधर जाए दिव्यांगों की दशा, आखिर मंत्री ने क्यों कहा दया के पात्र नहीं ? जाने

राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक
दिव्यांग अधिनियम-2016 को शक्ति से पालन कर लागू किए जाने पर दिया गया जोर
(ब्यूरो, न्यूज1 हिंन्दुस्तान​)
देहरादून । प्रदेश के परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमान्त क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा, सभाकक्ष में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। 
राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक में मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा दिव्यांग अधिनियम-2016 को शक्ति से पालन कर लागू किया जाए। नियम के अनुसार दिव्यांग जनों को सभी सुविधाऐं दी जाए। भारत सरकार से प्राप्त दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु 1 करोड़, 65 लाख रूपये का उपयोग प्रदेश सभी जनपदों में स्थित, सरकारी कार्यालयों में, रैम्प निर्माण, लिफ्ट निर्माण एवं विशेष कक्ष जैसे सुविधा हेतु दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु व्यय किया जाएगा।
बैठक में उपस्थित श्रम, शिक्षा, खेल एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु योजना में समन्वित योगदान देने के निर्देश दिये। 
मंत्री ने कहा कि दिव्यांग जन, दया के पात्र नहीं हैं बल्कि दिव्यांग जनों का कल्याण करना हमारा दायित्व है। सभी को सरकार की मंशा और अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। बैठक में कहा गया कि सभी जनपदों में नये मानक के अनुसार दिव्यांग जनों का सर्वे करा लिया जाए। 
दिव्यांग अधिनियम-2016 में दिव्यांग जनों की सात श्रेणियों को बढ़ा कर 21 श्रेणियाँ कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में निर्देश दिया गया है कि व्यापक परिपे्रक्ष्य में दिव्यांगता को देखा जाए। दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा में लाकर सशक्तिकरण किया जाए। दिव्यांगजनों का पहचान कार्ड बनाया जाए। यह भी कहा गया कि प्राथमिक चिकित्सालय स्तर पर भी विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने का प्रबन्ध किया जाए। विकलांग कल्याण हेतु रोजगार परक कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। 
समाज कल्याण विभाग की बैठक में राज्य में चलाये जाने वाले पेंशन योजना की भी समीक्षा किया गया। निर्देश देते हुए कहा गया कि जुलाई तक समस्त पेंशन का वितरण कर दिया जाए एवं अगस्त माह से तीन माह के स्थान पर प्रतिमाह पेंशन वितरण का प्रबन्ध किया जाए।
वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्याक्ता पेंशन के कुल 716877 पेंशनरों में से,  632508 लाभार्थियों को जून तक 21076 लाख, दो अरब दस करोड़ छियहतर लाख रूपये द्वितीय किस्त के रूप मे दिये गये। शेष पेंशनरों को भी उनका अंश जुलाई के अन्त तक दे दिया जायेगा। 
बैठक में अपर सचिव रामविलास यादव, अपर सचिव समाज कल्याण योगेन्द्र यादव, अपर सचिव बाल किवास झरना कमठान, अपर सचिव श्रम उमेश नारायण पाण्डेय, निदेशक समाज कल्याण विनोद गोस्वामी इत्यादि अधिकारी मौजूद थे। 

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