बोर्डिंग पास के बाद फ्लाइट मिस होना उपभोक्ता सेवा में कमी माना फोरम ने
रुड़की -बोर्डिंग पास जारी होने व एयरपोर्ट लॉज में फ्लाइट का इंतजार करने पर भी फ्लाइट का पैसेंजर को छोड़कर चले जाने को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्यगण रंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने पारित निर्णय आदेश के तहत ट्रैवलिंग एजेंसी थामस कुक इंडिया व इंश्योरेंस कंपनी आई सी आई सी आई लोम्बार्ड के विरुद्ध फैंसला सुनाया है।फोरम ने उन्हें पीड़ित उपभोक्ताओं को फ्लाइट मिस होने के बाद हुए यात्रा खर्च अंकन 76380 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व वाद खर्च के रूप में अंकन 5 हजार रुपये अदा करने का निर्णय आदेश दिया है।
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि सिविल लाइन रुड़की निवासी परित अग्रवाल व उनकी पत्नी कावेरी गुप्ता पेरिस ,स्विट्जरलैंड आदि देशों टूर करने के लिए दिल्ली से मास्को के लिए दिनांक 8 सितम्बर 2014 को जाने व दिनांक 18 सितम्बर को वापिस आने की फ्लाइट बुकिंग ट्रेवलिंग एजेंसी थामस कुक के माध्यम से उन्हें कीमत अदा करके कराई थी।जिसके तहत उक्त यात्रा से वापिस लौटते हुए मास्को में एयरपोर्ट द्वारा बोर्डिंग पास उपभोक्ताओं को जारी करते हुए लॉज में बैठकर फ्लाइट की इंतजार करने को कहा गया लेकिन बाद में पता चला कि सन्दर्भित फ्लाइट उन्हें छोड़कर चली गई।जिसकारण उन्हें सारी रात मास्को एयरपोर्ट पर तनाव के साथ गुजारनी पड़ी और फिर भारत स्थित रुड़की घर से पैसे मंगवाकर दूसरी फ्लाइट से उन्हें लौटना पड़ा।
उक्त टिकट में फ्लाइट मिस होने की बाबत बीमा भी कराया गया था।लेकिन हुए नुकसान की भरपाई के लिए ट्रेवलिंग एजेंसी व बीमा कम्पनी द्वारा को कार्यवाही न करने पर परित अग्रवाल व उनकी पत्नी कावेरी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेवा में कमी का मामला पाते हुए उक्त निर्णय आदेश पारित किया है जिससे पीड़ित उपभोक्ताओं को उक्त न्याय मिलने में सफलता प्राप्त हुई है।
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