कोर्ट ने कहा- हाउस अरेस्ट के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली | आईएनएक्स मीडिया केस में जांच का सामना कर रहे पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने पर रोक लगा दी |
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि वह 74 साल के व्यक्ति हैं, उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं जाएंगे नहीं | चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है | अगर उनको निगरानी में रखना ही है, तो घर में नजरबंद रखा जाए, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा |
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करें | साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है | इसका मतलब ये हुआ कि अगर निचली अदालत में जमानत की अपील खारिज हो जाती है, तो चिदंबरम सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे |
कोर्ट ने कहा- हाउस अरेस्ट के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं
इसपर कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम के हाउस अरेस्ट (नज़रबंद) के लिए निचली अदालत में अपील क्यों नहीं करते हैं | इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि क्योंकि वहां से अपील खारिज हो जाएगी | मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर (शुक्रवार) को होगी |
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली | आईएनएक्स मीडिया केस में जांच का सामना कर रहे पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने पर रोक लगा दी |
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि वह 74 साल के व्यक्ति हैं, उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं जाएंगे नहीं | चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है | अगर उनको निगरानी में रखना ही है, तो घर में नजरबंद रखा जाए, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा |
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करें | साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है | इसका मतलब ये हुआ कि अगर निचली अदालत में जमानत की अपील खारिज हो जाती है, तो चिदंबरम सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे |
कोर्ट ने कहा- हाउस अरेस्ट के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं
इसपर कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम के हाउस अरेस्ट (नज़रबंद) के लिए निचली अदालत में अपील क्यों नहीं करते हैं | इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि क्योंकि वहां से अपील खारिज हो जाएगी | मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर (शुक्रवार) को होगी |
0 comments:
Post a Comment